हेमंत बघेल
बलौदाबाजार-भाटापारा। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा लगातार बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा ने जिले के तीन आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है। साथ ही अन्य बदमाशों के विरुद्ध भी जिलाबदर की कार्रवाई के लिए पुलिस द्वारा कलेक्टर कार्यालय में प्रतिवेदन भेजा गया है, जो फिलहाल प्रक्रिया में है।

कलेक्टर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 (ख) के तहत पारित आदेश के अनुसार तीनों आरोपियों को 24 घंटे के भीतर जिला बलौदाबाजार-भाटापारा की सीमा के साथ-साथ सीमावर्ती जिलों—बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, महासमुंद, सक्ति, बेमेतरा और सारंगढ़-बिलाईगढ़ से एक वर्ष के लिए बाहर जाने का निर्देश दिया गया है। आदेश की अवधि तक बिना वैधानिक अनुमति इन जिलों की सीमा में प्रवेश करने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाबदर किए गए आरोपियों में खेमलाल उर्फ शिवा सोनकर (24) निवासी भवानी नगर सिमगा, विलास चेलक उर्फ कानू (25) निवासी वार्ड नंबर 7 पुरानी बस्ती बलौदाबाजार तथा राहुल भारती (21) निवासी भैंसापसरा थाना सिटी कोतवाली शामिल हैं। तीनों आरोपी चोरी, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, अवैध शराब बिक्री सहित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहे हैं और इनके विरुद्ध कई मामले दर्ज हैं।

पुलिस प्रशासन ने तीनों आरोपियों को आदेश का तत्काल पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।











