हेमंत बघेल
कसडोल। दिनांक 31.01.2026 को वायरल वीडियो एवं विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता चला कि ग्राम कटगी स्थित स्कूल के कुछ छात्रों के सांथ कई अन्य युवाओं द्वारा शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के दौरान सड़क मार्ग में यातायात नियमों का उल्लंघन कर, खतरनाक तरीके से चारपहिया वाहन एवं दोपहिया वाहनों से स्टंट किया जा रहा था।

जिससे आने जाने वाले लोगों को भी तकलीफ हो रही थी तथा आवागमन में भी बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस दौरान खतरनाक स्टंट करते हुए वाहनों में कई अवयस्क छात्र तथा स्कूल के ड्रॉप आउट छात्र भी शामिल थे। कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में थाना कसडोल पुलिस द्वारा दिनांक 02.02.2026 को उक्त वायरल वीडियो एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़ के आधार पर पहचान करते हुए 16 अवयस्क बालक सहित कुल 26 लोगों को पकड़ा गया था।
पकड़े गए अन्य 10 अनावेदकों के विरुद्ध धारा 170,126,135 बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई किया गया तथा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए संबंधित वाहन चालकों/मालिकों के विरुद्ध लापरवाहीपूर्वक एवं खतरनाक तरीके से वाहन चालन करने की धाराओं के तहत कुल 04 अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत भी कारवाई किया गया। तत्पश्चात संपूर्ण प्रकरण माननीय न्यायालय के समस्त प्रस्तुत किया गया, जिसमें आज दिनांक 04.02.2026 को माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में संबंधित वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों को ₹32,000 अर्थदंड आदेशित की गई है।











