हेमंत बघेल
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर ने आज आदेश जारी करते कल्पना वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक, जिला दंतेवाड़ा के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की प्राथमिक जांच प्रतिवेदन में वित्तीय लेनदेन, जॉच में दिए गए कथन एवं व्हाट्सएप चैट के तथ्यों में विरोधाभासी, कर्तव्य के दौरान अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करना, अपने पद का दुरूपयोग करना एवं अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करना प्रतिवेदित किया गया।


उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत है। अतः राज्य शासन एतद्वारा कल्पना वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक, जिला दंतेवाड़ा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।











