गोवर्धन यदु
तिल्दा। नगर पालिका परिषद तिल्दा-नेवरा क्षेत्र में अब बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के किसी भी प्रकार का व्यवसाय संचालित नहीं किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ व्यापार अनुज्ञप्ति नियम 2025 लागू होने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने सभी दुकानदारों, ठेला-गुमटी संचालकों और सेवा आधारित व्यवसायों के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य कर दिया है।

नए नियम के तहत दुकानदारों, ठेला एवं गुमटी संचालकों, मोबाइल वैन और वाहन से व्यापार करने वालों के अलावा सैलून, वर्कशॉप, क्लिनिक, गोदाम समेत अन्य सेवा आधारित व्यवसाय भी दायरे में आएंगे।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी डॉ. अमिताभ शर्मा ने व्यापारियों से नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि नगर के सुव्यवस्थित विकास और पारदर्शी प्रशासन के लिए ट्रेड लाइसेंस आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारी समय पर अनुज्ञप्ति प्राप्त करें, ताकि नगर का रिकॉर्ड व्यवस्थित हो सके और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके।
वहीं पार्षद रानी सौरभ जैन ने भी नगर के सभी व्यापारियों से समय रहते ट्रेड लाइसेंस बनवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि व्यापारी नगर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और सभी को समय पूर्व अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। इससे भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा या प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सकेगा।
नगर पालिका प्रशासन ने बताया कि ट्रेड लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं प्रक्रिया की जानकारी नगर पालिका कार्यालय में उपलब्ध है। निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुज्ञप्ति नहीं लेने वाले व्यापारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के अनुसार यह पहल व्यापार व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, राजस्व में पारदर्शिता लाने और अवैध व्यवसायों पर रोक लगाने के उद्देश्य से की जा रही है।




