हेमंत बघेल
जांजगीर-चांपा। जिले में चलाए जा रहे किरायेदार सत्यापन अभियान के दौरान बिर्रा थाना क्षेत्र में एक मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उसने पश्चिम बंगाल के 9 व्यक्तियों को बिना किरायानामा तैयार किए और बिना थाना को सूचना दिए अपने मकान में किराये पर रखा था।
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में जिलेभर में अप्रवासियों एवं किरायेदारों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान बिर्रा निवासी जीवन लाल तिवारी द्वारा नियमों की अनदेखी किए जाने का मामला सामने आया। जांच में पाया गया कि बाहरी राज्य के लोगों को बिना आवश्यक सूचना और दस्तावेजों के किराये पर रखा गया था।
थाना प्रभारी राजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा भी किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाना में देना अनिवार्य किया गया है। इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस की अपील
जांजगीर-चांपा पुलिस ने सभी मकान मालिकों से अपील की है कि वे अपने यहां रहने वाले प्रत्येक किरायेदार और बाहरी व्यक्ति की जानकारी तत्काल संबंधित थाना या चौकी में उपलब्ध कराएं। किरायेदार सत्यापन अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है।




