हेमंत बघेल
जांजगीर-चांपा। जिलाबदर आदेश का उल्लंघन करने वाले एक आदतन बदमाश के खिलाफ जांजगीर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी 6 जिलों से निष्कासित होने के बावजूद अपनी पहचान छिपाकर जांजगीर में किराए के मकान में रह रहा था।

पुलिस के अनुसार, ग्राम बिरगहनी थाना बलौदा निवासी शांतनु शांडेय (40 वर्ष) के खिलाफ पूर्व में थाना बलौदा द्वारा जिलाबदर की कार्रवाई का प्रस्ताव जिला दंडाधिकारी को भेजा गया था। सुनवाई के बाद मार्च 2026 में जिला दंडाधिकारी ने उसे एक वर्ष के लिए जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और शक्ति जिले की सीमा में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया था।

मंगलवार को सूचना मिली कि शांतनु शांडेय अपनी पहचान छिपाकर जांजगीर शहर में किराए के मकान में रह रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम से विवाद भी किया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 170 बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, तहसील कार्यालय जांजगीर के समक्ष पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध जिलाबदर आदेश के उल्लंघन को लेकर अलग से वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय (भापुसे) के निर्देश पर की गई। कार्रवाई में निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता, सहायक उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, प्रधान आरक्षक गजाधर पाटनवार एवं आरक्षक रज्जु लाल रात्रे की विशेष भूमिका रही।




