हेमंत बघेल
जांजगीर-चांपा। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ जांजगीर-चांपा पुलिस की सख्त कार्रवाई के बीच एक अनोखा फैसला सामने आया है। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जांजगीर ने शराब के नशे में वाहन चलाने वाले चालक स्वदेश यादव (38 वर्ष), निवासी पाण्डेय नगर, जांजगीर को 15,000 रुपये के अर्थदंड के साथ 30 दिनों की सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई है।

न्यायालय के आदेश के अनुसार, 22 जुलाई 2026 से आरोपी को प्रतिदिन 3 घंटे तक थाना कोतवाली जांजगीर में साफ-सफाई करनी होगी। साथ ही जिले के विभिन्न चौक-चौराहों पर लोगों को शराब का सेवन न करने और नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने के लिए जागरूक भी करना होगा।
पुलिस के अनुसार, आरोपी इससे पहले भी दो बार शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा जा चुका था। दोनों मामलों में उस पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। बार-बार एक ही अपराध दोहराने पर इस बार न्यायालय ने समाजोपयोगी दंड देने का निर्णय लिया।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) उदयन बेहार के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। यातायात पुलिस ने आरोपी को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा था और मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया था।
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं भी शराब पीकर वाहन न चलाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।




