हेमंत बघेल
जांजगीर-चांपा। थाना चांपा क्षेत्र में घर में घुसकर वृद्ध की हत्या और सोने-चांदी के आभूषण लूटने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सेशन जज जांजगीर श्री जयदीप गर्ग ने आरोपी दीपक यादव और मिर्जा शाहिद बेग को हत्या, लूट और घर में घुसने के अपराध में दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई।
न्यायालय ने दोनों आरोपियों को धारा 302/34 एवं 397 भा.दं.वि. के तहत आजीवन कारावास तथा प्रत्येक धारा में 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं धारा 450 भा.दं.वि. के तहत दोनों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
घर में मृत मिले थे डेयरी संचालक
मामला 26 जून 2024 का है। चांपा के शंकर नगर निवासी डेयरी संचालक छोटेलाल पांडेय अपने घर में मृत अवस्था में मिले थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घटनास्थल से वायर के टुकड़े मिले और घर की अलमारी टूटी हुई थी। मर्ग जांच के बाद थाना चांपा में धारा 450, 302 और 382 भा.दं.वि. के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
19 गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्य बने अहम
पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में कुल 19 गवाहों के बयान कराए गए। घटनास्थल से बरामद वायर के टुकड़ों और आरोपी दीपक यादव से बरामद वायर के टुकड़ों के अभिन्न होने संबंधी साक्ष्य को अभियोजन के लिए अहम कड़ी माना गया।
न्यायालय ने साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए माना कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की सभी कड़ियां एक-दूसरे से निर्णायक रूप से जुड़ रही हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों द्वारा मिलकर घर में घुसकर छोटेलाल पांडेय की हत्या करने और सोने-चांदी के आभूषण लूटने का अपराध संदेह से परे प्रमाणित हुआ।
दोनों आरोपियों को कठोर सजा
दोषी पाए गए दीपक यादव पिता एकादशिया यादव, उम्र 30 वर्ष और मिर्जा शाहिद बेग पिता स्व. मिर्जा सालिम बेग, उम्र 26 वर्ष को हत्या के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में प्रत्येक सजा के लिए 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक श्री संदीप सिंह बनाफर ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय के इस फैसले के बाद घर में घुसकर हत्या और लूट जैसे गंभीर अपराध में दोनों आरोपियों को कठोर दंड मिला है।










































