हेमंत बघेल
जांजगीर-चांपा। थाना पामगढ़ पुलिस ने नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता एवं पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजय नौरंग उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बोरसी थाना पामगढ़ जिला जांजगीर-चांपा के रूप में हुई है। आरोपी के विरुद्ध धारा 137(2), 87, 64, 64(2)(एम) भारतीय न्याय संहिता तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
मामले के संबंध में पुलिस ने बताया कि आरोपी नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। इस संबंध में 26 सितंबर 2024 को थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 375/2024 दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।
थाना पामगढ़ पुलिस लगातार आरोपी और अपहृत बालिका की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़कर हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने तथा उसके साथ जबरन दैहिक शोषण करने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने 7 मई 2026 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सावन सारथी, मप्रआर मंजू सिंह, प्रधान आरक्षक विजय निराला, राजेश कोशले, आरक्षक विनोद मनहर एवं सैनिक अनिल दिनकर का सराहनीय योगदान रहा।




